चुनावी बांड: SBI को गुप्त राजनीतिक चंदे का खुलासा करने का कड़ा आदेश…!

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को उस विवादास्पद योजना की सम्पूर्ण जानकारी का खुलासा करने के लिए एक दिन की अवधि दी है। यह योजना लोगों और कंपनियों को राजनीतिक दलों को गुप्त दान देने की अनुमति देती है।

 

 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया  ने अधिक समय मांगा है, लेकिन उसे मंगलवार के अंत तक चुनाव अधिकारियों के साथ डेटा साझा करना होगा। इसे शुक्रवार तक अपनी वेबसाइट पर विवरण भी प्रकाशित करना होगा।

पिछले महीने अदालत ने इस योजना को “असंवैधानिक” घोषित करके रद्द कर दिया।

यह फैसला आम चुनाव की तारीखों की अपेक्षित घोषणा से कुछ दिन पहले आया है और इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए एक झटके के रूप में देखा जाएगा, जो इस प्रणाली का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है।

उनकी सरकार ने 2018 में चुनावी बांड योजना शुरू की थी, यह कहते हुए कि यह राजनीतिक फंडिंग को अधिक पारदर्शी बनाएगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसने इसके विपरीत काम किया और प्रक्रिया को और अधिक अपारदर्शी बना दिया।

दानकर्ता निश्चित मूल्यवर्ग में बांड खरीद सकते हैं – 1,000-10 मिलियन रुपये (लगभग $12-$121,000; £9-£94,182) – एसबीआई की शाखाओं से और उन्हें भुनाने के लिए राजनीतिक दलों को दे सकते हैं।

अपने फरवरी के आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह ऐसे कोई और बांड जारी न करे, उन्हें खरीदने वालों का विवरण प्रदान करे, और प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा भुनाए गए बांड के बारे में 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी दे।

लेकिन समय सीमा से दो दिन पहले, एसबीआई ने 30 जून तक विस्तार की मांग करते हुए एक याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि “किस राजनीतिक दल को किसने योगदान दिया, यह पता लगाने के लिए जानकारी का मिलान एक समय लेने वाली प्रक्रिया है”।

सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह बैंक को “नोटिस पर” रख रहा है कि अगर उसने “व्यवसाय के अंत तक” जानकारी साझा करने की समय सीमा का पालन नहीं किया तो इसे जानबूझकर अदालत के आदेश की अवज्ञा के रूप में देखा जा सकता है।

मंगलवार को, बैंक ने कहा कि उसके पास दानदाताओं और बांड के मूल्यवर्ग का विवरण है, साथ ही किस पार्टी ने कब कितना भुनाया, लेकिन ये “अलग साइलो” में थे। अदालत ने एसबीआई से “उसके पास पहले से उपलब्ध जानकारी का खुलासा करने” के लिए कहा है – इसका मतलब है कि डेटा को देखना और तुरंत यह समझना संभव नहीं होगा कि किसने किस पार्टी को कितना दान दिया।

चुनावी बांड योजना के आलोचकों ने इसे “लोकतंत्र का विरूपण” बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सरकार ने इस नीति का बचाव करते हुए कहा था कि इसे राजनीतिक दलों को नकद चंदा खत्म करने के उद्देश्य से पेश किया गया था क्योंकि भारत के ज्यादातर चुनावों को फंड निजी चंदे से मिलता है।

चुनाव आयोग के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी अरुण गोयल के इस्तीफे की घोषणा शनिवार को की गई। उनके जाने का अभी तक कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है, लेकिन विपक्ष ने समय पर सवाल उठाया है और श्री मोदी सरकार से श्री गोयल के जाने का वास्तविक कारण बताने को कहा है। उनके जाने का मतलब है कि आयोग में वर्तमान में तीन अनिवार्य सदस्यों में से केवल एक ही है – मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार।

श्री मोदी की पार्टी अगले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनावों में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करने की उम्मीद कर रही है।

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